शिकायत देने के बाद गवाही से मुकरे तो खैर नहीं
धारा 182 के तहत दर्ज होगा मामला नरेंद्र कुंडू जींद। अब विजीलेंस ब्यूरो रिश्वतखोरों के साथ-साथ उन शिकायतकर्त्ताओं पर शिकंजा कसने जा रहा है, जो शिकायत देकर बाद में गवाही के दौरान मुकर जाते हैं। गवाही के दौरान मुकरने वाले शिकायतकर्त्ता के खिलाफ धारा 182 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। अधिकतर मामलों में शिकायतकर्त्ता द्वारा गवाही के दौरान मुकर जाने के कारण विजीलेंस द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया कर्मचारी बच निकलता था और कोर्ट में विजीलेंस की फजीहत होती थी। सरकार द्वारा जारी इन आदेशों के बाद अब शिकायतकर्त्ता मुकर नहीं सकेगा और रिश्वत के आरोप में धरे गए कर्मचारी का बचना मुश्किल हो जाएगा। सरकारी कार्यालयों से रिश्वतखोरी को मिटाने के लिए विजीलेंस का गठन किया गया था। लेकिन विजीलेंस की लाख कोशिशों के बावजूद भी आरोपी कर्मचारी बच निकलते थे। रिश्वत के आरोप में धरे गए कर्मचारी को बचाने में खुद शिकायतकर्त्ता ही उसकी ढाल बनता था। अधिकतर मामलों में पकड़े गए कर्मचारी द्वारा शिकायतकर्त्ता को पैसे देकर या सामाजिक दबाव बनाकर समझौता कर लिया जाता था। जिस के बाद शिकायतकर्त्ता कोर्ट में गवाही के दौरान मुकर जाता था